रोनाहाट में वन अधिकार कानून पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रेस विज्ञप्ति: रोनाहाट सिरमौर

रोनाहाट में वन अधिकार कानून पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

प्रेस विज्ञप्ति: रोनाहाट सिरमौर :

आज ३० जनवरी को सिरमौर वन अधिकार मंच ने रोनाहाट शिलाई में आस पास की 10 पंचायतों के गाँव के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक में वन अधिकार कानून के प्रावधानों पर चर्चा हुई – भारतीय संसद द्वारा 2006 में पारित यह कानून वन भूमि पर आजीविका के लिए निर्भर लोगो को पीढ़ियों से चले आ रहे अन्य परंपरागत उपयोगों के साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा और रख रखाव का क़ानूनी अधिकार देता है| हिमाचल खासकर सिरमौर जिले के लिए यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है क्यूंकि हजारों लोग अपनी आजीविका और दैनिक ज़रूरतों के लिए वन भूमि पर निर्भर हैं | “सिरमौर वन अधिकार मंच, सिरमौर जिले में वन अधिकार कानून को लेकर जागरूकता और क़ानूनी कार्यवाही पर कार्यरत हैं”, सिरमौर वन अधिकार मंच के अध्यक्ष धनीराम शर्मा और सचिव गुलाब सिंह ने बताया | बैठक में सिरमौर वन अधिकार मंच के सलाहकार संगठन, हिमधरा समूह के सदस्यों ने भाग लिया और लोगों को कानून के अनतर्गत मिलने वाले फायदों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि “यह कानून खेती, रिहाईश जैसी व्यक्तिगत जरूरतों के अलावा तथा लकड़ी, चारे जैसी सामूहिक उपयोग को भी कानून मान्यता देता है| इसके अलावा यह क़ानून ग्राम सभा को गाँव के छोटे मोटे विकास कार्यों के लिए वन भूमि हस्तांतरण के फैसले लेने का अधिकार भी देता है | पिछले एक वर्ष से वन अधिकार कानून की इस प्रावधान के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं – इस मामले में मुख्या मंत्री को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया गया|

 

इस कानून को पारित हुए 13 साल हो चुके हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में आज भी सरकारी विभागों/ अधिकारिओं को इसकी पूरी समझ नही है इसलिए जनता तक भी इस कानून की जानकारी नहीं पहुंची है | हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 129 व्यक्तिगत और 7 सामुदायिक वन अधिकार दिए गए हैं जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का 2/3 भाग वन भूमि की श्रेणी में दर्ज है| सिरमौर जैसे जिले में जहाँ मौजूदा वन अधिकार समितियां मुहाल/पंचायत स्तर पर बनी हैं और गाँव काफी दूर-दूर बसे हैं वहां 50 प्रतिशत कोरम को पूरा न कर पाने की समस्या आम है | जिसके चलते सिरमौर में वन अधिकार कानून को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया आगे नही बढ़ पा रही है | सिरमौर वन अधिकार मंच ने दिनांक 18.09.2019 को वन अधिकार कानून 2006 के तहत पंचायतों में गठित वन अधिकार समितियों के पुनर्गठन के विषय में जिलाधीश, जिला सिरमौर को ज्ञापन सौंपा था | दिनांक 16.10.2019 को जिलाधीश के आदेश अनुसार पत्रांक संख्या 2019–145602 कार्यालय नाहन, हि.प्र. ने वन अधिकार समितियों का पुनर्गठन करने हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए बी.डी.ओ शिलाई को प्रेषित किया | परन्तु इस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी| सभा ने यह मुद्दा 9 फरवरी को होने वाले जन मंच में उठाने का निर्णय लिया

 

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सिरमौर वन अधिकार मंच

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