तीसा ब्लॉक में चला वन अधिकार कानून जागरूकता अभियान

  • चंबा वन अधिकार मंच व हिमधरा पर्यावरण समूह की संयुक्त पहल से जिला चंबा के तीसा ब्लाक में 21 से 23 फ़रवरी तक वन अधिकार कानून जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के तीसरे दिन ग्राम पंचायत बघेईगढ़ में 8 पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, वन अधिकार समिति के सदस्यों व अन्य वन निवासियों के साथ वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों पर चर्चा की गई।
  • इससे पहले यात्रा के सदस्यों ने चोली पंचायत में 3 पंचायतों व कल्हेल पंचायत में 6 पंचायतों के प्रतिनिधियों, वन अधिकार समिति के सदस्यों व आम जनता के साथ वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों की जानकारी सांझा की।
  • चंबा वन अधिकार मंच के लाल हुसैन ने कहा “चम्बा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो सदियों से वनों पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर हैं वो इस कानून के तहत वहां के हक़दार हैं। लेकिन दुःख की बात ये है असली हक़दारों को अपने अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम यात्रा के जरिए प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अपने अधिकारों व कानून के प्रावधानों पर जागरूक किया जाए।
  • बघेईगढ़ पंचायत की प्रधान शकुंतला देवी ने कहा कि 15 साल से ये कानून बने हैं लेकिन आम लोग आज भी इस कानून से अनभिज्ञ हैं। चुराह क्षेत्र में बहुत से लोग वन भूमि पर आवास के लिए निर्भर हैं और ये लोग हमेशा बेदखली के डर में रहते है।
  • हिमधरा पर्यावरण समूह के सुमित ने बताया कि जिन लोगों के 13 दिसम्बर 2005 के पहले से वन भूमि पर निवास या खेती के लिये कब्ज़े हैं वो इस कानून के तहत दावा फार्म भर के बेदखली के दंश से निजात पा सकते हैं। साथ ही स्थानीय समुदाय वनों पर अपने पुश्तैनी हक हकूक को इस कानून के तहत कानूनी अधिकार में तब्दील कर सकते हैं जोकि अभी रियायत के तौर पर हैं। गौरतलब है कि चम्बा जिला में अभी तक केवल 53 व्यक्तिगत व 7 सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता मिली है।
  • चंबा वन अधिकार मंच व हिमधरा पर्यावरण समूह ने जागरूकता यात्रा के जरिए तीसा ब्लॉक की करेरी, कल्हेल, भावला, चरोड़ी, जसौरगढ़, दियोला, चोली, सपरोट, कोहाल, बघेईगढ, चांजू, देहरा, चरडा, टिकरीगढ़, देहरोग, भराड़ा व लेसवीं पंचायत के लोगों को वन अधिकार कानून के तहत जानकारी दी। इस मौके पर कल्हेल वार्ड की जिला परिषद सदस्य अंजू देवी भी उपस्थित रहीं।

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